
*गया जिले में अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड एवं पैथोलैब के विरुद्ध चलेगा विशेष अभियान*
*अवैध संस्थानों को तत्काल सील कर FIR दर्ज कराने का निर्देश*
गया, 07 अगस्त 2026, गया जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र एवं पैथोलैब के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संस्थानों में मरीजों को बहला-फुसलाकर इलाज के लिए भेजे जाने तथा उपचार के दौरान मरीजों की मृत्यु जैसी गंभीर घटनाओं की शिकायतों को देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है।
सिविल सर्जन, गया द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड एवं पैथोलैब की पहचान कर अविलंब सील करने तथा संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
अवैध नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड एवं पैथोलैब को बंद कराने के लिए दो धावादल (छापामार दल) का गठन किया गया है। गठित दल द्वारा सप्ताह में तीन दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन अभियान चलाते हुए औचक निरीक्षण करेंगे।
निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से संचालित पाए जाने वाले नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड केंद्र एवं पैथोलैब को तत्काल सील करते हुए संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO) एवं पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा, ताकि अवैध चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
सिविल सर्जन, गया ने कहा है कि बिना वैध अनुमति/पंजीकरण के चिकित्सा संस्थान, अल्ट्रासाउंड केंद्र अथवा पैथोलैब संचालित करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गयाजी बिहार
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